छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जमीन विवाद में हत्या मामले में पिता-पुत्र की अपील खारिज, उम्रकैद बरकरार…NV News

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NV News- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमीन विवाद के कारण हुई हत्या के एक सनसनीखेज मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी पिता-पुत्र की अपील को खारिज कर दिया है। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर यह साबित होता है कि दोनों आरोपी हत्या के मामले में सीधे तौर पर संलिप्त थे।

मामला एक पुराने जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसके चलते आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद निचली अदालत ने पिता और पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अपनी सजा को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए फैसले को बदलने की मांग की थी।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों और सबूतों का गहन विश्लेषण किया। कोर्ट ने माना कि आरोपी पक्ष द्वारा दी गई दलीलें ठोस नहीं थीं और निचली अदालत का फैसला तथ्यों पर आधारित था। इस निर्णय के साथ ही हाईकोर्ट ने आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि उन्हें अब जेल में ही अपनी सजा काटनी होगी।

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