‘जान है तो जहान है’: छत्तीसगढ़ में अब दोपहिया वाहन चालक के साथ सहयात्री के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, जारी हुआ सख्त निर्देश…NV News
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। ‘जान है तो जहान है’ के संदेश को चरितार्थ करते हुए अब दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले यानी सहयात्री (pillion rider) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। अब बाइक या स्कूटी पर यात्रा करने वाले दोनों व्यक्तियों को हेलमेट पहनना होगा, अन्यथा उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। आंकड़ों के अनुसार, सड़क हादसों में सिर की चोट सबसे घातक होती है, और हेलमेट न लगाने के कारण कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। सरकार का मानना है कि सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वाहन पर सवार सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है। ट्रैफिक पुलिस अब शहर के प्रमुख चौराहों पर विशेष अभियान चलाकर इस नियम का पालन सुनिश्चित कराएगी।
प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस नियम को केवल जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए गंभीरता से लें। हेलमेट न पहनने पर अब ट्रैफिक नियमों के तहत चालान काटने के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सड़कों पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करना न केवल कानून है, बल्कि यह हर नागरिक का दायित्व भी है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अच्छी गुणवत्ता वाले हेलमेट का ही उपयोग करें।
