नाबालिग से हैवानियत: शादी का झांसा देकर दो युवकों ने किया दुष्कर्म, पीड़िता के गर्भवती होने पर खुलासा…NV News
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NV News- Sukma Minor Girl Exploitation Case: छत्तीसगढ़ के घुर नक्सल प्रभावित और वनांचल जिले सुकमा से सोशल मीडिया के दुरुपयोग और नाबालिग के शारीरिक शोषण का एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले के गादीरास थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को जाल में फंसाकर, प्रेम और फिर शादी का झूठा झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। यह पूरी दर्दनाक वारदात तब प्रकाश में आई, जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर जांच के दौरान उसके दो माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद जाल में फंसाया
मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने कुछ समय पहले इंस्टाग्राम (Instagram) के माध्यम से पीड़ित किशोरी से संपर्क साधा था। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और दोस्ती प्यार के झूठे वादे में बदल गई। आरोपियों ने नाबालिग की मासूमियत का फायदा उठाते हुए उसे शादी का झांसा दिया और उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण (दुष्कर्म) करते रहे। लोक-लाज और डर के मारे पीड़िता ने शुरुआत में यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब उसे शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा और डॉक्टरों ने उसके गर्भवती होने की पुष्टि की, तब जाकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने बिना वक्त गंवाए गादीरास थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।
पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई, सुशासन के सख्त निर्देश
शिकायत मिलते ही सुकमा पुलिस और जिला प्रशासन हरकत में आया। एसपी और कलेक्टोरेट के कड़े निर्देशों पर गादीरास थाना पुलिस ने तत्काल मर्ग व जीरो पर अपराध कायम कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज कर दोनों नामजद आरोपियों को उनके ठिकानों से धर दबोचा। बस्तर संभाग में कानून व्यवस्था और सुशासन को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है, जिसके तहत महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मामले में त्वरित सुनवाई (फास्ट ट्रैक) सुनिश्चित करने के लिए चालान जल्द से जल्द अदालत में पेश किया जाएगा।

