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NV News दुर्ग : 10 वीं- 12वीं बोर्ड परिक्षाओं व कॉलेज व विश्वविद्यालयों में परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढाई में किसी भी प्रकार की शोर शराबा का सामना न करना पढे उसे मंते नज़र रखते हुए आज रात, 10 बजे से प्रातः छह बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधित किया गया है ।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डा . सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु ध्वनि प्रदुषण विनिमय एवं नियंत्रण नियम के अनुसार आदेश जारी किया है । इसे सात मार्च से 30 जून तक के लिए संपूर्ण जिले में प्रतिबंधित किया गया है । इस अवधि में किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10 बजे से प्रात : छह बजे के मध्य इन यंत्रों के उपयोग के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी । डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी ।