छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में नियमों की धज्जियां: ट्रांसफर-अटैचमेंट पर रोक के बाद भी मनमानी, रायपुर समेत 4 जिलों के DEO को शो-कॉज नोटिस…NV News
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NV News- छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर और संलग्नीकरण (अटैचमेंट) को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक विवाद सामने आया है। राज्य शासन द्वारा संलग्नीकरण की व्यवस्था पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर नियमों की खुली अवहेलना की जा रही है। इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और रायपुर सहित चार प्रमुख जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जून 2025 में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। इसके तहत स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और पढ़ाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर तरह के संलग्नीकरण (अटैचमेंट) को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का कड़ा आदेश जारी किया गया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि शिक्षक मूल शालाओं में रहकर बच्चों को पढ़ाएं, न कि कार्यालयों में अटैच होकर प्रशासनिक मलाई काटें।
इसके बावजूद, कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों ने शासन की इस स्पष्ट स्थानांतरण और संलग्नीकरण नीति को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर चहेते शिक्षकों और प्राचार्यों को मनमाने ढंग से विभिन्न प्रशासनिक पदों और कार्यालयों में अटैच कर दिया। इस मनमानी के कारण ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी रही, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। शासन ने इस लापरवाही को अनुशासनहीनता मानते हुए चारों DEO के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

