गोदरेज प्रॉपर्टीज पर रेरा का बड़ा हंटर: बिना रजिस्ट्रेशन धड़ल्ले से बेच रहे थे प्लॉट, 10 लाख का जुर्माना ठोक क्रय-विक्रय पर लगाई रोक!…NV News

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NV News- छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने और घर-प्लॉट खरीदने वाले उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। रेरा ने नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले में नामी रियल एस्टेट कंपनी “गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स” परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का भारी-भरकम आर्थिक दंड (जुर्माना) लगाया है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि जब तक इस प्रोजेक्ट को रेरा से वैध पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) नहीं मिल जाता, तब तक यहां किसी भी तरह की खरीद-बिक्री या बुकिंग नहीं की जा सकेगी।

रेरा द्वारा की गई इस औचक जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। संबंधित प्रमोटर ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के कड़े प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया था। प्रमोटर ने अपनी इस नई परियोजना का रेरा में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य प्रचार माध्यमों पर धड़ल्ले से प्लॉटों की कीमतों और प्रोजेक्ट की आकर्षक डिटेल्स का विज्ञापन करना शुरू कर दिया था। इस चालाकी के जरिए ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे रेरा ने बेहद गंभीरता से लिया।

रेरा अधिनियम के नियमों के मुताबिक, देश या राज्य में किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का बिना वैध रजिस्ट्रेशन कराए उसका विज्ञापन देना, मार्केटिंग करना या बुकिंग लेना पूरी तरह से अवैध और दंडनीय अपराध है। इस नियम के उल्लंघन को उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की आशंका मानते हुए प्राधिकरण ने रेरा एक्ट की धारा 59 के तहत प्रमोटर को कसूरवार पाया और 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया। रेरा की इस कड़क कार्रवाई से छत्तीसगढ़ के प्रॉपर्टी बाजार और बिल्डरों में हड़कंप मच गया है।

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