PAN-Aadhaar Linking Deadline: आधार से लिंक नहीं किया PAN तो 1 जनवरी 2026 से हो जाएगा इनएक्टिव, जानें पूरा नियम

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सरकार ने PAN-Aadhaar लिंकिंग को लेकर बड़ा और साफ ऐलान कर दिया है। यदि 31 दिसंबर 2025 तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से PAN कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इसका सीधा असर टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, निवेश और अन्य फाइनेंशियल सेवाओं पर पड़ेगा।

CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के नियमों के अनुसार, जिन टैक्सपेयर्स का PAN आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर जारी हुआ है, उनके लिए PAN-Aadhaar लिंक कराना अनिवार्य है। तय समयसीमा तक लिंक न होने पर PAN कार्ड किसी भी फाइनेंशियल काम के लिए मान्य नहीं रहेगा।

 

PAN-Aadhaar लिंक क्यों है जरूरी?

PAN और Aadhaar लिंक होने से टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहती है। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी PAN और टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जा सकती है। बिना लिंक किए PAN निष्क्रिय (Inactive) घोषित कर दिया जाएगा।

 

PAN इनएक्टिव होने पर क्या-क्या दिक्कतें आएंगी?

 

अगर आपका PAN इनएक्टिव हो गया, तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे—

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे

टैक्स रिफंड अटक सकता है

बैंक अकाउंट, लोन और निवेश में KYC फेल हो सकता है

म्यूचुअल फंड SIP और शेयर ट्रेडिंग रुक सकती है

सैलरी क्रेडिट में परेशानी हो सकती है

TDS और TCS ज्यादा दर से कटेगा

 

PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?

आप घर बैठे आसानी से लिंक स्टेटस चेक कर सकते हैं—

1. Income Tax e-Filing Portal पर जाएं

2. ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें

3. PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें

4. ‘Validate’ पर क्लिक करें

 

 

स्टेटस में ये मैसेज दिख सकते हैं—

Linked: PAN और Aadhaar पहले से लिंक हैं

Not Linked: तुरंत लिंक कराना जरूरी

In Process: लिंकिंग प्रक्रिया जारी है

 

PAN-Aadhaar लिंक कैसे करें?

अगर स्टेटस में Not Linked दिख रहा है तो—

1. Income Tax e-Filing Portal पर लॉगिन करें

2. प्रोफाइल सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें

3. PAN और Aadhaar नंबर भरें

4. Aadhaar से जुड़े मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें

5. यदि लागू हो तो e-Pay Tax के जरिए ₹1000 शुल्क का भुगतान करें

6. भुगतान के बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

 

डेडलाइन मिस की तो लगेगा जुर्माना

यदि आप तय तारीख के बाद PAN-Aadhaar लिंक कराते हैं, तो ₹1000 की पेनल्टी देनी होगी। पेनल्टी भरने के बाद ही PAN दोबारा एक्टिव किया जाएगा। इसलिए समय रहते लिंक कराना ही बेहतर है।

 

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