Municipal Corporation: अवैध नल कनेक्शनों पर कसेगा शिकंजा, नियमितिकरण न कराने पर कटेगा पानी; आयुक्त संबित मिश्रा ने दिए सख्त निर्देश….NV News
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NV News रायपुर, 17 जुलाई 2026। रायपुर नगर निगम के आयुक्त संबित मिश्रा ने आज निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के तृतीय तल पर स्थित सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा (TL) की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में शहर की बुनियादी सुविधाओं, राजस्व वृद्धि और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जोनल कमिश्नरों और विभागीय प्रभारियों के कार्यों की कड़ी समीक्षा की गई। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नगर निगम के वित्तीय और प्रशासनिक हितों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
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आयुक्त ने शहर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध जल दोहन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश जारी किए:
घर-घर होगी जांच: सभी जोनों और वार्डों में अवैध रूप से लिए गए पानी के कनेक्शनों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर उनका नियमितिकरण (Regularisation) कराया जाएगा।
करारोपण और जन जागरूकता: अवैध कनेक्शनों पर नियमानुसार टैक्स (करारोपण) लगाने और इसकी जानकारी सीधे नागरिकों को देने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि लोग स्वतः ही अपने नलों को निगम रिकॉर्ड में दर्ज करा सकें। इससे निगम की खाली तिजोरी में राजस्व की भारी बढ़ोतरी होगी।
अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग पर कड़ा प्रहार
शहर के आउटर और रिहायशी इलाकों में भू-माफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाया है:
विधि सम्मत सख्त एक्शन: सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में चल रही अवैध प्लाटिंग और बिना नक्शा पास (भवन अनुज्ञा के बिना) किए जा रहे अवैध निर्माणों को तुरंत रोकें और छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत उन पर सीलिंग व ध्वस्तीकरण की कड़ी कार्रवाई करें।
भवन अनुज्ञा नियमों का पालन: नए निर्माण कार्यों के लिए भवन अनुज्ञा (Building Permission) के लंबित प्रकरणों का तय समय-सीमा के भीतर निराकरण करने को कहा गया है।
प्लेसमेंट कर्मचारियों को समय पर वेतन और ‘निदान 1100’ की मॉनिटरिंग
कर्मचारियों के हितों और जन शिकायतों को लेकर आयुक्त ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसले सुनाए:
वेतन में देरी पर नाराजगी: आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देश दिए कि नगर निगम के विभिन्न विभागों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को हर महीने निर्धारित समय पर वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाए। इसके भुगतान में किसी भी प्रकार का टालमटोल बर्दाश्त नहीं होगा।
जन शिकायतों का 100% निराकरण: ‘सी.एम. हेल्पलाईन निदान 1100’ और कलेक्टर कॉल सेंटर से प्राप्त होने वाली रायपुर शहर के नागरिकों की समस्याओं का शत-प्रतिशत और गुणवत्तापूर्ण त्वरित निराकरण करने की सख्त हिदायत दी गई है।
वर्षा जल संचयन और एनजीटी (NGT) के नियमों की सख्ती
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग: वर्षा ऋतु को देखते हुए शहर के शासकीय भवनों, निजी संस्थानों और अधिक से अधिक घरों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए व्यापक जनजागरण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के नियमों का उल्लंघन कर बिना ग्रीन नेट लगाए निर्माण कार्य करने वालों और सड़क पर सीएंडडी वेस्ट (मलबा) फेंकने वालों से कड़ाई से सड़क बाधा शुल्क व जुर्माना वसूला जाएगा।
बैठक में उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में नगर निगम रायपुर के अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, पंकज के. शर्मा, विनोद पाण्डेय, मुख्य अभियंता संजय बागडे, अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर, इमरान खान, नगर निवेशक आभास मिश्रा सहित सभी उपायुक्तगण, सभी आठों जोनों के कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता और विभागों के प्रभारी अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

