दुकानदारों को बड़ी राहत: लेबर रजिस्ट्रेशन के झंझट से मिली मुक्ति; अब सिर्फ 24 घंटे में ऑनलाइन मिलेगा सर्टिफिकेट, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव…NV News
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NV News Raipur- छत्तीसगढ़ के व्यापारियों, दुकानदारों और छोटे कारोबारियों के लिए राज्य सरकार ने एक बेहद राहत भरी घोषणा की है। श्रम विभाग द्वारा शुरू की जाने वाली इस नई व्यवस्था के तहत अब दुकान मालिकों को लेबर रजिस्ट्रेशन (श्रम पंजीयन) कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। राज्य के श्रम विभाग ने ‘छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम, 2021’ (Chhattisgarh Shops and Establishments Rules) में संशोधन का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जारी किया है, जिसके लागू होते ही पूरी प्रक्रिया बेहद आसान और पारदर्शी हो जाएगी।
इस नए नियम और संशोधन के लागू होने के बाद अब व्यापारियों को आवेदन करने के महज 24 घंटे के भीतर ही उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (पंजीयन प्रमाण पत्र) जारी कर दिया जाएगा। अब तक दुकानदारों को इस दस्तावेज को हासिल करने के लिए कई तरह की जटिल कागजी प्रक्रियाओं और विभागीय लेटलतीफी से गुजरना पड़ता था, जिससे उनका कीमती समय बर्बाद होता था। इस डिजिटल सुधार से न केवल इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि प्रदेश में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (व्यापार करने में सुगमता) को भी बढ़ावा मिलेगा।
श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस ऑनलाइन पोर्टल को बेहद सरल बनाया जा रहा है ताकि छोटे से छोटा दुकानदार भी बिना किसी परेशानी के खुद ही आवेदन कर सके। आवेदन जमा होने और निर्धारित शुल्क का भुगतान होते ही सिस्टम स्वचालित रूप से 24 घंटे के भीतर डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा। इस क्रांतिकारी कदम से राज्य के लाखों खुदरा व्यापारियों, होटल संचालकों, रेस्टोरेंट मालिकों और एमएसएमई (MSME) क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा और वे बिना किसी किचकिच के अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे।
