छत्तीसगढ़ रेरा की बड़ी कार्रवाई: कॉमन एरिया हस्तांतरण में लापरवाही पर 595 प्रमोटर्स को नोटिस, 989 कंपलीट प्रोजेक्ट्स पर गाज…NV News
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NV News- CG RERA Strict Action: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (सीजीरेरा) ने रेरा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और घर खरीदारों (आवंटितियों) के हितों की सुरक्षा के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए रेरा ने प्रदेश के 595 प्रमोटर्स के 989 पूर्ण (कंप्लीट) हो चुके प्रोजेक्ट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी परियोजनाओं को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या संबंधित निकाय से पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) तो मिल चुका है, लेकिन प्रमोटर्स ने अब तक कॉमन एरिया, मूलभूत सुविधाओं और संबंधित वैधानिक दस्तावेजों का हस्तांतरण आवंटितियों की सोसायटी को नहीं किया है।
अधिनियम की धाराओं के तहत नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब
प्राधिकरण द्वारा की गई उच्च स्तरीय समीक्षा में यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि अनेक बड़े और मध्यम प्रोजेक्ट्स में काम पूरा होने या पजेशन (अधिभोग) देने के बरसों बाद भी प्रमोटर्स ने आवंटितियों की वेलफेयर सोसायटी या एसोसिएशन का गठन सुनिश्चित नहीं किया। इसके चलते कॉमन एरिया और प्रोजेक्ट के रखरखाव व प्रबंधन का विधिवत हस्तांतरण नहीं हो सका। इसे रेरा कानून का खुला उल्लंघन मानते हुए सीजीरेरा ने रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 11(4)(e) एवं धारा 17 के तहत संबंधित प्रमोटर्स के खिलाफ यह कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की है। सभी नोटिस जारी प्रमोटर्स को 15 दिनों के भीतर कलेक्टोरेट स्थित रेरा दफ्तर में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या कहता है नियम?
रेरा अधिनियम के अनुसार, प्रोजेक्ट पूरा होते ही प्रमोटर का यह कानूनी दायित्व है कि वह खरीदारों की एक आधिकारिक संस्था या कोऑपरेटिव सोसायटी बनवाए। इसके बाद बकायदा एग्रीमेंट के तहत सामान्य क्षेत्रों (जैसे गार्डन, लिफ्ट, क्लब हाउस, पार्किंग) और तकनीकी अभिलेखों का समयबद्ध हस्तांतरण उस संस्था को सौंप दे।
आवंटितियों को भी निभानी होगी अपनी जिम्मेदारी
सीजीरेरा ने स्पष्ट किया है कि यह अधिनियम केवल प्रमोटर्स की नकेल कसने के लिए नहीं है, बल्कि यह आवंटितियों (बायर्स) पर भी कुछ वैधानिक दायित्व निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 19(9) के तहत प्रत्येक आवंटी का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अपनी कलोली या बहुमंजिला इमारत में सोसायटी, एसोसिएशन या सहकारी समिति के गठन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाए। रेरा ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के साथ-साथ कानूनी कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहें। निर्धारित 15 दिनों की समयावधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लापरवाह बिल्डर्स और प्रमोटर्स के विरुद्ध भारी पेनाल्टी और प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

