CG News: छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराने पर 50 प्रतिशत की छूट, अधिसूचना जारी….NV News

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NV News Raipur- छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और संपत्ति का स्वामी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) शुल्क में 50 प्रतिशत की भारी छूट देने का बड़ा निर्णय लिया है। वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा इस महत्वपूर्ण फैसले की आधिकारिक अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित कर दी गई है। सरकार के इस कदम से न केवल महिलाओं के नाम पर संपत्ति की खरीदी बढ़ेगी, बल्कि परिवारों को भी रजिस्ट्री के दौरान एक बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी।

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य में किसी भी अचल संपत्ति (जैसे जमीन, मकान, फ्लैट या दुकान) के हस्तांतरण के दस्तावेज यदि किसी महिला के पक्ष में निष्पादित किए जाते हैं, तो उन पर लागू होने वाले निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क में सीधे 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। यह नया प्रावधान तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। वर्तमान नियमों के तहत संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले भारी-भरकम पंजीयन शुल्क के कारण कई बार लोग महिलाओं के नाम पर संपत्ति लेने से कतराते थे, लेकिन अब इस आधी छूट के बाद महिला सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर एक नया बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य सरकार का यह फैसला छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट सेक्टर को भी नई गति देगा। रजिस्ट्री फीस आधी होने से लोग अब अपने घरों की महिलाओं, माताओं और बहनों के नाम पर रजिस्ट्री कराने को प्राथमिकता देंगे, जिससे समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद से अब महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि दस्तावेजों के निष्पादन में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

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