Cg High court: आरक्षक भर्ती 2023-24 पर हाईकोर्ट की मुहर, सभी याचिकाएं खारिज
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बिलासपुर। जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2023-24 से जुड़ी सभी याचिकाओं का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को निराकरण कर दिया है। न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाए जाने के आधार पर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि 12 दिसंबर को जारी आरक्षक भर्ती के परिणाम को लेकर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि चयन एवं प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित अंकों का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके बाद 14 दिसंबर को संशोधित सूची जारी की गई थी।
इसके अलावा याचिकाओं में यह भी कहा गया था कि एक ही अभ्यर्थी का कई जिलों में चयन किया गया है तथा कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयनित किया गया, जो भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है।
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग की ओर से बताया गया कि जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2023-24 के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा के बाद वर्गवार आरक्षण नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों सहित मेरिट सूची जारी की गई थी।
पुलिस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित कर अभ्यर्थियों की शिकायतें प्राप्त की गई थीं और सभी शिकायतों का रिकॉर्ड के आधार पर निराकरण किया गया। हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के स्पष्टीकरण से संतुष्ट होते हुए सभी याचिकाओं को निराधार मानकर खारिज कर दिया।
