धान खरीदी में लापरवाही: सक्ती जिले में 7 कर्मचारी तत्काल बर्खास्त, ESMA लागू कर सख्ती शुरू

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सक्ती। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए राज्य सरकार ने इसे आवश्यक सेवा घोषित करते हुए ESMA एक्ट लागू कर दिया है। मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के बाद जिले में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला सक्ती से मिली जानकारी के अनुसार, धान खरीदी कार्य में लापरवाही और बाधा उत्पन्न करने के आरोप में 7 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया है। बर्खास्त कर्मचारियों के नाम इस प्रकार हैं—

  • एकलव्य चंद्रा (नावापारा)
  • विरेंद्र महान (कर्रापाली)
  • पुरुषोत्तम बरेठ (जर्वे)
  • धनीराम साहू (सक्ती)
  • तोपसिंह चंद्रा (सकर्रा)
  • ललित साहू (घोघरी)
  • तरुणेन्द्र शेखर तिवारी (डूमरपारा)

अधिकारियों ने बताया कि ये कर्मचारी शासन की व्यापक लोकहित वाली धान खरीदी प्रक्रिया को बाधित कर रहे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और सभी संबंधित कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही या व्यवधान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन की सख्त निगरानी में खरीदी कार्य लगातार जारी रहेगा।

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