कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय: युवाओं, वंचित वर्गों, व्यापारियों, किसानों और शहरी विकास पर विशेष फोकस

Share this

कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय: युवाओं, वंचित वर्गों, व्यापारियों, किसानों और शहरी विकास पर विशेष फोकस

रायपुर, 11 जुलाई 2025। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय प्रशासनिक सुधार, युवाओं के सशक्तिकरण, शहरी विकास, शिक्षा, कर नीति, कृषि, और सामाजिक न्याय जैसे विविध क्षेत्रों को छूते हैं।

पुलिस अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन का लाभ

राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के उचित प्रबंधन हेतु मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2005 से 2009 बैच तक के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने का फैसला लिया है। इसके लिए 30 नए सांख्येतर पदों का सृजन किया गया है।

वंचित वर्गों के लिए पैन-IIT के साथ संयुक्त उपक्रम

राज्य सरकार और पैन IIT एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के बीच एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कंपनी के माध्यम से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, तृतीय लिंग और गरीब महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता के जरिये सशक्त बनाया जाएगा। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण से लेकर विदेशी भाषाओं की शिक्षा तक सभी कार्य पैन-IIT द्वारा किए जाएंगे।

पुराने वाहनों पर अंकुश और फैंसी नंबर ट्रांसफर की सुविधा

सड़क दुर्घटनाओं और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मोटरयान नियम-1994 के नियम 55 में संशोधन करते हुए पुराने फैंसी नंबरों को नए वाहनों में ट्रांसफर करने की सुविधा दी गई है। शासकीय वाहनों को यह सुविधा निशुल्क दी जाएगी।

स्टार्टअप और नवाचार नीति को हरी झंडी

राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 100 तकनीकी संस्थानों के 50 हजार छात्रों तक पहुंचना है। इसके तहत 500 प्रोटोटाइप, 500 बौद्धिक संपदा अधिकार और 150 स्टार्टअप को इन्क्यूबेट किया जाएगा। नीति का विशेष फोकस कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर होगा।

राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन

रायपुर, नया रायपुर अटल नगर और दुर्ग-भिलाई को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) के विकास के लिए एक समर्पित प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह प्राधिकरण योजनाबद्ध विकास, भूमि उपयोग, निवेश और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करेगा।

निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। इससे उच्च शिक्षा क्षेत्र में नियमन और संचालन को और पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन

राज्य सरकार ने कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य और पारदर्शी प्रणाली का लाभ मिलेगा।

भू-राजस्व संहिता संशोधन

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति दी गई। इससे नक्शा बंटवारा, नामांतरण, अवैध प्लाटिंग पर रोक और जियो-रेफरेंस मैप के जरिए विवादों में कमी लाई जा सकेगी। भवनों और भूखंडों के हस्तांतरण की प्रक्रिया सरल होगी।

जीएसटी में संशोधन

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम के अनुरूप बनाने की दिशा में अनुमोदन प्रदान किया गया है। इससे अंतरराज्यीय लेनदेन और इनपुट सेवा वितरक प्रणाली और प्रभावी होगी।

व्यापारियों को राहत

राज्य के छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत देने हेतु बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 को स्वीकृति दी गई। इससे न्यायालयों में लंबित कर मामलों का शीघ्र समाधान संभव होगा।

पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है, जिससे जनसंचार शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा।


इन निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह शिक्षा, रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। ये सभी कदम राज्य के समावेशी और सतत विकास को गति देंगे।

Share this