21 का होने में बची थी महज दो महीने की कसर, प्रशासन ने पहुंचाई बारात की खुशियों पर कानूनी रोक…NV News

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NV News- बालोद जिले से एक मामला सामने आया है जहाँ कानूनी आयु सीमा पूरी होने से पहले ही विवाह रचाना परिवार और नवविवाहित जोड़े के लिए मुसीबत बन गया है। मामला जिले के एक गांव का है, जहाँ एक युवक, जिसकी उम्र 21 साल पूरी होने में अभी दो महीने का समय बाकी था, विवाह के बंधन में बंध गया। जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची, वे तुरंत हरकत में आए और गांव पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी।

प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर न केवल स्थिति का जायजा लिया, बल्कि परिजनों को कानून का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत उम्र सीमा का उल्लंघन होने के कारण अब प्रशासन इस विवाह को ‘शून्य’ घोषित कराने की कानूनी प्रक्रिया में जुट गया है। अधिकारियों का कहना है कि कानूनन 21 वर्ष से कम उम्र में पुरुष का विवाह अमान्य है, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। प्रशासन की ओर से लोगों को फिर से जागरूक किया जा रहा है कि विवाह के लिए निर्धारित उम्र सीमा का पालन अनिवार्य है। समाज में बाल विवाह जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए प्रशासन लगातार सख्त रुख अपना रहा है। इस मामले में अब आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है, और प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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