छत्तीसगढ़ में लागू होगा इंडस्ट्रियल कोड-2026: अब हड़ताल से 14 दिन पहले देनी होगी सूचना, पुराने श्रम कानूनों का अंत…NV News
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NV News छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने ‘इंडस्ट्रियल कोड-2026’ को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इससे दशकों पुराने श्रम कानूनों के जटिल ढांचे को समाप्त कर एक नई और सरल व्यवस्था की नींव रखी जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना, निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और औद्योगिक विवादों को कम करना है।
इस नए कोड की सबसे महत्वपूर्ण शर्त हड़ताल संबंधी नियमों में बदलाव है। अब किसी भी औद्योगिक इकाई में हड़ताल पर जाने से पहले कर्मचारियों और यूनियनों को कम से कम 14 दिन पहले आधिकारिक सूचना देना अनिवार्य होगा। पहले कई बार बिना पूर्व सूचना के काम बंद कर देने या अचानक स्ट्राइक पर चले जाने से उत्पादन पर बुरा असर पड़ता था। नए कानून के लागू होने से प्रबंधन को बातचीत के जरिए समाधान खोजने का पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे उद्योगों में स्थिरता आएगी।
सरकार का मानना है कि यह बदलाव न केवल नियोक्ताओं के लिए अनुकूल है, बल्कि यह श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए भी एक पारदर्शी तंत्र तैयार करेगा। हालांकि, विभिन्न श्रमिक संगठनों की तरफ से इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, लेकिन प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि औद्योगिक विकास और राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए नियमों का सरलीकरण अनिवार्य है। आने वाले समय में यह कोड छत्तीसगढ़ की कार्य संस्कृति में एक बड़ा और सकारात्मक सुधार ला सकता है।
