बेमेतरा नगर पालिका सीएमओ के निलंबन पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक, सरकार से मांगा जवाब…NV News

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बेमेतरा नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक राज्य सरकार के आदेश को प्रभावी न मानने का निर्देश दिया है।

जानकारी के अनुसार, बेमेतरा नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ नरेश कुमार वर्मा को राज्य शासन ने फरवरी 2026 में निलंबित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इस आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि निलंबन आदेश संबंधित सेवा नियमों के अनुरूप नहीं है। उनका कहना था कि जिस नियम के तहत कार्रवाई की गई, वह उनके मूल पद पर लागू नहीं होता और निलंबन का अधिकार भी राज्य सरकार के पास नहीं है।

वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि याचिकाकर्ता प्रभारी सीएमओ के पद पर कार्यरत थे और इस कारण उनके खिलाफ कार्रवाई संबंधित नियमों के तहत की गई है। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी।

जस्टिस पी.पी. साहू की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई मई 2026 में तय की है। तब तक निलंबन आदेश पर रोक प्रभावी रहेगी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा गया।

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