Chhattisgarh Transport Fees: 32 साल बाद परिवहन विभाग ने बदली फीस, ड्राइविंग लाइसेंस से परमिट तक सेवाएं महंगी…NV News

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NV News रायपुर। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन परमिट और मोटरसाइकिल से लेकर बस से जुड़े विभिन्न कामों के लिए अब लोगों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। परिवहन विभाग ने करीब 32 साल बाद अलग-अलग सेवाओं की फीस में बदलाव किया है।

राजपत्र में प्रकाशित हुई नई दरें

परिवहन विभाग की संशोधित फीस को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, नई दरें राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही प्रभावी हो गई हैं। इसके बाद विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क नई दरों के अनुसार लिया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट पर असर

फीस में बदलाव का सीधा असर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या उससे जुड़े कार्य कराने वाले लोगों के साथ-साथ वाहन परमिट के लिए आवेदन करने वालों पर पड़ेगा। मोटरसाइकिल, बस और अन्य वाहनों से संबंधित परिवहन सेवाओं के शुल्क में भी संशोधन किया गया है।

तीन दशक बाद हुआ शुल्क में बदलाव

परिवहन विभाग की फीस में लंबे समय बाद बदलाव किया गया है। करीब 32 वर्षों के अंतराल के बाद शुल्क संरचना में संशोधन होने से अब विभिन्न परिवहन सेवाओं के लिए नई दरें लागू हो गई हैं।

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