करदाताओं को बड़ी राहत: आज से फिर शुरू हुआ ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान; 30 जून तक जमा करने पर मिलेगी 6.25% की छूट…NV News

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NV News- रायपुर। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के करदाताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। नगर निगम में पिछले 25 दिनों से ठप पड़ी प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) जमा करने की प्रक्रिया अब दोबारा बहाल हो गई है। जीआईएस (GIS) आधारित ऑनलाइन सिस्टम को अपडेट किए जाने के कारण पिछले करीब सवा तीन हफ्तों से न तो बकाया टैक्स जमा हो पा रहा था और न ही नए वित्तीय वर्ष 2026-27 का अग्रिम टैक्स लिया जा रहा था। निगम प्रशासन ने इस तकनीकी अपग्रेडेशन को पूरा कर आज, 27 मई 2026 से इस ऑनलाइन टैक्स जमा व्यवस्था को दोबारा सुचारू रूप से शुरू कर दिया है।

करदाताओं को बड़ी सौगात: 30 जून तक मिलेगी विशेष छूट

सॉफ्टवेयर अपडेट होने में हुई देरी और करदाताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन ने एक बड़ा और लोक-कल्याणकारी फैसला लिया है:

6.25% की छूट का लाभ: जो भी भवन या संपत्ति मालिक 30 जून 2026 तक वित्तीय वर्ष 2026-27 का अपना संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जमा करेंगे, उन्हें कुल टैक्स राशि पर 6.25 प्रतिशत की विशेष छूट (Rebate) दी जाएगी।

घर बैठे भुगतान की सुविधा: जीआईएस आधारित ऑनलाइन सिस्टम के पूरी तरह अपडेट हो जाने से अब करदाता बिना किसी तकनीकी खराबी के घर बैठे ही निगम के पोर्टल के माध्यम से अपने यूनिक आईडी (Property ID) का उपयोग कर टैक्स का भुगतान कर सकेंगे।

समय पर टैक्स चुकाकर जुर्माने से बचें

निगम की अपील: नगर निगम प्रशासन ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे ऑनलाइन सिस्टम शुरू होने के बाद इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। 30 जून की समय-सीमा बीत जाने के बाद करदाताओं को नियमानुसार किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा, बल्कि देरी से भुगतान करने पर अधिभार (सरचार्ज) या जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। पिछले 25 दिनों से टैक्स जमा करने के लिए परेशान हो रहे नागरिकों ने इस व्यवस्था के दोबारा शुरू होने पर राहत की सांस ली है।

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