Bilaspur High Court News: सर्पदंश मुआवजा मामले में डॉ. प्रियंका सोनी को राहत, हाईकोर्ट ने दी स्थायी जमानत…NV News
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NV News बिलासपुर। बहुचर्चित सर्पदंश मुआवजा मामले में आरोपी बनाई गईं चिकित्सक डॉ. प्रियंका सोनी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है। मामले की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने उन्हें स्थायी जमानत प्रदान कर दी। इस मामले में फर्जी दस्तावेजों के जरिए सर्पदंश से मौत के मामलों में मुआवजा हासिल करने के आरोपों की जांच चल रही है।
तीन मामलों में फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आरोप
डॉ. प्रियंका सोनी पर सर्पदंश से मौत के तीन मामलों में कथित तौर पर फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने के आरोप लगाए गए हैं। जमानत आवेदन पर उनके अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट विशेषज्ञ चिकित्सक तैयार करते हैं। किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट को गलत या फर्जी साबित करने के लिए विशेषज्ञ स्तर की जांच अथवा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आवश्यक होती है।
विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट का दिया गया हवाला
बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि मामले में ऐसी किसी विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत या फर्जी साबित किया जा सके। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिपोर्ट की विशेषज्ञ स्तर पर जांच कर उसे खारिज किए जाने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई थी।
कोर्ट के आदेश से मिली राहत
अदालत ने जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों के तर्क और मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद डॉ. प्रियंका सोनी को स्थायी जमानत देने का निर्णय लिया। हालांकि, मामले की जांच और अन्य आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।

