छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का पेंशनरों के हक में बड़ा फैसला: 120 दिनों के भीतर मिलेगा छठे और सातवें वेतनमान का बकाया एरियर…NV News
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NV News- रायपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के हजारों पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनके बकाया एरियर भुगतान का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि छठे और सातवें वेतनमान के बकाया एरियर की राशि का भुगतान 120 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। न्यायालय का यह फैसला उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, जो लंबे समय से अपने आर्थिक हक की लड़ाई लड़ रहे थे।
यह पूरा मामला मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 49 की व्याख्या से जुड़ा है। दरअसल, राज्य निर्माण के बाद से ही पेंशन और बकाया राशि के बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच पेच फंसा हुआ था, जिसके कारण पेंशनरों को उनके पूर्ण एरियर का लाभ नहीं मिल पा रहा था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की यह धारा पेंशनरों के लाभ को रोकने का आधार नहीं बन सकती। कोर्ट ने सरकार को सख्त लहजे में कहा कि प्रशासनिक और कानूनी औपचारिकताएं अपनी जगह हैं, लेकिन कर्मचारियों के पसीने की कमाई को अनंत काल तक नहीं रोका जा सकता।
पेंशनर संगठनों ने इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है। लंबे समय से एरियर की मांग कर रहे बुजुर्ग पेंशनरों के लिए यह आदेश आर्थिक संबल लेकर आया है। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद अब राज्य शासन को चार महीने के भीतर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से न केवल वर्तमान याचिकाकर्ताओं को लाभ होगा, बल्कि राज्य के अन्य हजारों पेंशनरों के लिए भी एरियर भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा।
