Today CG News- छत्तीसगढ़ में सख्त हुआ ट्रैफिक नियम: अब पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य…NV News

Share this

NV News- छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति (Pillion Rider) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार गलती दोहराने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है।

आंकड़ों के अनुसार, सड़क हादसों में होने वाली मौतों में एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का होता है जो पीछे बैठे होते हैं और सिर में चोट लगने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ में इस नियम को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। रायपुर समेत प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में अब विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। नियम के मुताबिक, हेलमेट मानक गुणवत्ता वाला (ISI मार्क) होना चाहिए, अन्यथा उसे भी नियम का उल्लंघन माना जाएगा।

इस नई व्यवस्था को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए शुरुआती कुछ दिनों तक समझाइश दी जाएगी, लेकिन उसके बाद सख्ती बरती जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिलाओं और बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनने के प्रावधानों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि ‘जीरो एक्सीडेंट’ की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हर नागरिक की जान को सुरक्षित किया जाए। यह नियम आज से ही पूरे प्रदेश में प्रभावी माना जाएगा।

Share this

You may have missed