drug crime news: ड्रग नेटवर्क पर वार: दोषी आरोपी की 35 लाख की संपत्ति फ्रीज करने का आदेश
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जांजगीर–चांपा। जांजगीर–चांपा पुलिस को मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। गांजा तस्करी के मामले में दोषी ठहराए जा चुके आरोपी महेंद्र साहू की लगभग 35 लाख रुपये की चल-अचल अवैध संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश माननीय SAFEMA/NDPS कोर्ट, मुंबई द्वारा पारित किया गया है।
यह आदेश 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया, जिसमें कोर्ट ने पाया कि आरोपी द्वारा अर्जित संपत्तियां NDPS अधिनियम 1985 की धारा 68(C) का उल्लंघन करते हुए मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थीं।
चार NDPS मामलों में दर्ज है आरोपी
आरोपी महेंद्र साहू पिता किशन लाल साहू, निवासी जर्वे, थाना जांजगीर, के खिलाफ जिला जांजगीर–चांपा में NDPS एक्ट के तहत चार आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।
इसके अतिरिक्त, NDPS विशेष न्यायालय, जिला जांजगीर–चांपा द्वारा अपराध क्रमांक 487/18 में 26 जून 2019 को आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
अवैध कमाई पर कड़ा प्रहार
माननीय SAFEMA/NDPS कोर्ट, मुंबई द्वारा आरोपी की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश यह स्पष्ट संकेत देता है कि नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कानून पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा।
पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाई को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध एक अहम और नजीर पेश करने वाला कदम बताया है, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगेगी।
