छत्तीसगढ़ में कॉलेज खोलने के आदेश, जाने क्या है नियम एवं शर्तें

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NV news रायपुर  – राज्य सरकार ने शर्तों के साथ अब कालेजों को भी खोलने की इजाजत दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन जिलों में पॉजेटिविटी रेट 4 प्रतिशत से कम है, वहां कालेजों को खोला जाये। वहीं जिन जिलों में पॉजेटिविटी रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां जिला प्रशासन की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक कालेजों का संचालन किया जाये।

दरअसल कोरोना के बढ़े प्रकोप की वजह से राज्य सरकार ने कालेजों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार की तरफ से कालेजों को बंद करने के निर्देश के बाद कई यूनिवर्सिटी ने अपनी परीक्षाओं को भी टालने का निर्देश जारी कर दिया था।

हालांकि प्रदेश में कोरोना की घटी रफ्तार के बाद अब स्थानीय स्तर पर कई जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की भी अनुमति दे दी गयी है। प्रदेश के आधा से ज्यादा जिलों में स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया जा चुका है। अब कालेजों को भी संचालित किये जाने के निर्देश के बाद जल्द ही शैक्षणिक सत्र फिर सुचारू रूप से संचालित होने लगेगा

 

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