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NV News:- महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ के निर्देश पर कलेक्टर विजय दयाराम के. ने आदेश जारी कर जिला बस्तर को स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के रूप में राज्य शासन के लिए अधिकाधिक राजस्व अर्जन तथा वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अंतिम माह मार्च में अधिक पंजीयन होने की संभवना तथा जनसुविधा एवं शासकीय राजस्व संग्रहण को ध्यान में रखते पक्षकारों को अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय के संव्यवहारों के दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से माह मार्च 2024 के 16मार्च से (24 मार्च होलिका दहन एवं 25 मार्च होली पर्व) को छोड़कर प्रत्येक शनिवार, रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिवस में पंजीयन कार्यालय खुला रखकर पंजीयन कार्य सम्पादित करने निर्देशित किया गया है।
इसके आलावा बैंको को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अंतिम कार्य दिवस 31मार्च को देर रात्रि तक चालान लेने, लेखा शीर्ष 0030 स्टाम्प एवं पंजीकरण, 800-अन्य प्राप्तियां मद के सभी चालानों को देर रात्रि या सर्वर बंद होने तक लेना सुनिश्चित करेंने के निर्देश जारी किया गया है।