ऑनलाइन खरीदी नियमों का उल्लंघन: सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक निलंबित

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बेमेतरा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मऊ के प्रभारी समिति प्रबंधक उमेश कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश के आधार पर की गई है।

सहकारिता विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं ए.के. सिंह द्वारा जांच की गई। जांच में पता चला कि 21 नवंबर को किसान को 120.40 क्विंटल धान विक्रय के लिए टोकन जारी किया गया था, लेकिन किसान उपार्जन केंद्र मऊ में केवल 40 क्विंटल सरना धान लेकर पहुंचे। इसके बावजूद समिति ने निर्धारित ऑनलाइन खरीदी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए मैनुअल खरीदी कर ली।

इतना ही नहीं, 40 क्विंटल धान की स्टैकिंग भी करा दी गई और किसान को मैनुअल तौल पर्ची जारी कर दी गई। यह प्रक्रिया शासन के निर्धारित नियमों के विपरीत थी, जिसका खुलासा जांच में स्पष्ट हुआ।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रभारी समिति प्रबंधक की जिम्मेदारी थी, लेकिन उमेश कुमार साहू द्वारा नियमों का खुला उल्लंघन और लापरवाही किए जाने की पुष्टि होने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाहन भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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