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N.V.News नई दिल्ली: टेलीकम्युनिकेशन बिल लोकसभा में पास हो गया। अब फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया। लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास हो गया। इसमें फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके तहत बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है।
यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। कानून बनने के बाद सरकार नेशनल सिक्योरिटी के तहत किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को टेकओवर या सस्पेंड कर सकती है। इस्तेमाल नहीं किए जा रहे स्पेक्ट्रम को वापस ले सकती है।
इस बिल में सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेस के स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी के बजाय लाइसेंस देने की बात कही है। इसका फायदा भारती ग्रुप की OneWeb, रिलायंस के जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों को मिलेगा।