चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित शिक्षक निलंबित: आदेश उल्लंघन पर कलेक्टर की सख्त कार्रवाई
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जांजगीर। चुनाव प्रशिक्षण कार्य में अनुपस्थित रहने और विभागीय आदेशों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे ने कठोर कार्रवाई करते हुए बीएलओ ड्यूटी पर लगे शिक्षक सच्चिदानंद कश्यप को निलंबित कर दिया है। मामला विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 33 अकलतरा के मतदान केंद्र क्रमांक 201 का है, जहाँ शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सोनसरी में पदस्थ शिक्षक को अस्थायी रूप से बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण तीन नवंबर को सेजेस अकलतरा में आयोजित था, जिसमें शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य थी। लेकिन शिक्षक सच्चिदानंद कश्यप प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए और न ही उन्होंने अपने अनुपस्थित रहने का कोई कारण बताया। इस लापरवाही की सूचना तहसीलदार द्वारा कलेक्टर कार्यालय को भेजी गई।
इसके बाद तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा शिक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर शिक्षक ने कोई जवाब या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया।
चुनाव जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में इस व्यवहार को गंभीर लापरवाही और उच्च स्तरीय आदेशों की अवहेलना माना गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख (2) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन के तहत निलंबन आदेश जारी किया गया।
निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अकलतरा निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
कलेक्टर जन्मेजय महोबे की इस सख्त कार्रवाई ने स्पष्ट संदेश दिया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण और निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा प्रशासनिक अनुशासन सर्वोपरि है।
