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N.V.News नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन समेत सभी छः दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पेरारीवलन के मामले में पारित आदेश नलिनी और रविचंद्रन दोनों पर लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की है।
पीठ ने यह भी कहा कि दोषियों ने तीन दशक से अधिक समय तक जेल में बिताया है और जेल में उनका आचरण संतोषजनक था.
राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एस नलिनी ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जल्द रिहाई की याचिका खारिज कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2022 को संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए पेरारीवलन को रिहा कर दिया था जिसने राजीव हत्याकांड में 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी।
हाई कोर्ट ने उस समय उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं. अगर वे जल्द रिहाई चाहते हैं तो वे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।