ताजमहल के आसपास बिजनेस करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक- नववर्ष न्यूज

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N.V.News नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में हर तरह की बिजनेस एक्टिविटी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। कुछ व्यापारियों ने इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें ताजमहल के आसपास चल रहे बिजनेस के काम पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

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