चमत्कारी इलाज के नाम पर ली जान, अंधविश्वास की शिकार महिला की हत्या के आरोप में ईश्वरी साहू को उम्रकैद…NV News

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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंधविश्वास और “चमत्कारी इलाज” के नाम पर एक महिला की जान लेने वाली आरोपी ईश्वरी साहू को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला समाज में फैले अंधविश्वास के खतरनाक परिणामों को उजागर करता है। आरोपी महिला ने पीड़ित महिला का इलाज करने के बहाने उसे प्रताड़ित किया, जिससे उसकी मौत हो गई। रायपुर सत्र न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी को उम्रकैद और आर्थिक दंड से दंडित किया है।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना टोन्ही प्रताड़ना और अंधविश्वास से जुड़ी है। आरोपी ईश्वरी साहू ने पीड़ित महिला को किसी बीमारी या बाधा से मुक्त करने का झांसा दिया था। इलाज की प्रक्रिया के नाम पर महिला के साथ मारपीट की गई और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जब महिला की स्थिति बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई, तब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या और टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि विज्ञान के इस युग में अंधविश्वास के नाम पर किसी की जान लेना जघन्य अपराध है। अभियोजन पक्ष ने मजबूती से दलीलें पेश कीं, जिससे यह साबित हुआ कि आरोपी ने जानबूझकर “चमत्कारी इलाज” का पाखंड किया और महिला की मौत का कारण बनी। इस फैसले से समाज में एक कड़ा संदेश गया है कि झाड़-फूंक और अंधविश्वास के आधार पर कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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