जांजगीर-चांपा में प्रशासन की सख्ती: 16 वर्षीय नाबालिग का बाल विवाह रोका, परिजनों से कराए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर
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जांजगीर-चांपा। जिले के ग्राम कमरीद में होने जा रहे नाबालिग बाल विवाह को प्रशासनिक टीम ने समय रहते रोक दिया। यह विवाह बुधवार को संपन्न होना था, लेकिन जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली, टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कार्रवाई की।
जांच के दौरान बालिका की मार्कशीट से पता चला कि उसकी उम्र 16 वर्ष 5 माह है। इसके बाद अधिकारियों ने परिजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी और बताया कि यदि विवाह संपन्न होता है, तो दोनों पक्षों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
टीम ने बालिका, उसके माता-पिता और स्थानीय ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया। समझाइश के बाद, ग्रामीणों की उपस्थिति में परिजनों ने अपनी सहमति से विवाह रोकने का निर्णय लिया।
इसके साथ ही परिजनों से घोषणा पत्र और राजीनामा पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष से पहले विवाह नहीं किया जाएगा।
प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने में सहयोग करें और हर बालक-बालिका को शिक्षा का अधिकार दिलाने में योगदान दें।
