सुप्रीम कोर्ट से अमित बघेल को झटका: अग्रिम जमानत खारिज, 12 राज्यों की FIR पर करना होगा सामना

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रायपुर। जोहार पार्टी के प्रमुख और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विवादित बयानों के बाद देशभर में दर्ज हुई FIR को क्लब करने और अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “आप अपनी जुबान संभालकर रखें। जहां-जहां एफआईआर दर्ज है, वहीं की कानूनी प्रक्रिया का सामना कीजिए। राज्य पुलिस आपको लेकर जाएगी, पूरे देश की सैर का आनंद लीजिए।”

मालूम हो कि 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने की घटना के विरोध में जारी बहस के दौरान अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में अपराध दर्ज कराया।

तमाम FIR दर्ज होने के बाद से ही अमित बघेल फरार बताए जा रहे हैं। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी मामलों को क्लब करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे सख्त शब्दों में खारिज कर दिया। साथ ही अग्रिम जमानत पर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अब उन्हें अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों के अनुसार कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

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