POCSO Verdict: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सख्त सजा: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला…NV News

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NV News रायपुर, 13 अगस्त 2026 : रायपुर के सड्डू इलाके में 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के गंभीर मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो) रायपुर ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी राजू सेन उर्फ खड़ा राजू उर्फ रेमंड (29 वर्ष) को दोषी करार दिया है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना की शिकायत पीड़िता की मां ने 13 जनवरी 2026 को सरस्वती नगर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो कानून और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने त्वरित रूप से न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था।

फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट ने मामले में पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और चिकित्सीय रिपोर्टों का गहनता से अवलोकन करने के बाद आरोपी राजू सेन को दोषी पाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे संगीन अपराधों में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती। अदालत के इस फैसले से समाज में कड़ा संदेश गया है और पुलिस प्रशासन की त्वरित पैरवी की सराहना की जा रही है।

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