Raipur breaking: मंदिरों पर टैक्स वसूली बंद महापौर ने दिए सख्त निर्देश…NV News 

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Raipur breaking: शहर के मंदिरों को अब संपत्तिकर (Property Tax) से पूरी तरह छूट मिल गई है। महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नगर निगम अब किसी भी मंदिर को संपत्तिकर का नोटिस नहीं भेजेगा। यह फैसला निगम की नियमावली के तहत लिया गया है और इसका पालन सभी जोन आयुक्तों व राजस्व विभाग के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से करना होगा।

दरअसल, हाल ही में जोन-4 के ब्राह्मणपारा वार्ड स्थित प्रसिद्ध सोहागा मंदिर को नगर निगम राजस्व विभाग की ओर से संपत्तिकर वसूली का नोटिस भेजा गया था। इस घटना की जानकारी मिलते ही महापौर मीनल चौबे ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित कर्मचारियो सुशांत व अमर- को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दोनों को तीन दिन के भीतर लिखित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

महापौर ने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि मंदिरों से संपत्तिकर वसूली पूरी तरह प्रतिबंधित है और जो भी कर्मचारी इस नियम की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ बगैर देरी कार्रवाई होगी।

मीनल चौबे ने सभी जोन आयुक्तों और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी भी मंदिर को संपत्तिकर वसूली का नोटिस न दिया जाए। उन्होंने कहा, “मंदिरों के सम्मान और धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी तरह की लापरवाही या हीला-हवाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

नगर निगम सूत्रों के अनुसार, रायपुर शहर में इस समय करीब 450 मंदिर पंजीकृत हैं। महापौर के इस निर्देश के बाद अब सभी मंदिरों पर यह निर्णय लागू रहेगा। इससे शहर के धार्मिक स्थलों को बड़ी राहत मिली है।

स्थानीय लोगों और मंदिर प्रबंधन समितियों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों पर संपत्तिकर लगाना उचित नहीं था और महापौर का यह निर्णय आस्था के साथ-साथ संवैधानिक नियमों के अनुरूप भी है।

महापौर मीनल चौबे के निर्देश के बाद नगर निगम अब मंदिरों से संबंधित टैक्स रिकॉर्ड की समीक्षा कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती दोबारा न हो। प्रशासन का कहना है कि आगे से किसी भी धार्मिक स्थल को टैक्स नोटिस भेजने से पहले पूरी जांच की जाएगी।

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