रायपुर ब्रेकिंग: कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में धारा-163 लागू; रैली, धरना और प्रदर्शन पर लगा पूर्ण प्रतिबंध…NV News

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राजधानी रायपुर के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र ‘कलेक्ट्रेट परिसर’ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कलेक्ट्रेट परिसर और उसके आसपास की निर्धारित परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 (जो पूर्व में धारा-144 के रूप में जानी जाती थी) लागू कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

प्रशासन द्वारा जारी इस आदेश के बाद अब कलेक्ट्रेट और उसके आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न संगठन अपनी मांगों को लेकर सीधे कलेक्ट्रेट का घेराव करते हैं, जिससे न केवल आम जनता को परेशानी होती है, बल्कि शासकीय कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह सुरक्षात्मक कदम उठाया गया है।

धारा-163 लागू होने के बाद अब संबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक समूह में एकत्र होने पर पाबंदी होगी। इसके साथ ही, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग, अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन या किसी भी प्रकार की सभा करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा घेरे को मजबूत करने के लिए कलेक्ट्रेट के चारों ओर पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। जिला प्रशासन का मानना है कि इस कदम से कलेक्ट्रेट आने वाले आम नागरिकों को जाम और शोर-शराबे से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, संवेदनशील दस्तावेजों और कार्यालयों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक जारी रहने की संभावना है।

रायपुर पुलिस और जिला प्रशासन ने आम जनता और विभिन्न संगठनों से अपील की है कि वे इस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। यदि किसी को अपनी मांगें रखनी हैं, तो वे पूर्व निर्धारित धरना स्थल (जैसे बूढ़ातालाब या नवा रायपुर) का उपयोग करें और कलेक्ट्रेट परिसर की गरिमा और शांति बनाए रखें। आदेश की प्रति सभी संबंधित विभागों और थानों को भेज दी गई है।

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