Police News: पुलिसकर्मियों के लिए हेलमेट अनिवार्य, बिना हेलमेट बाइक चलाने पर होगी विभागीय कार्रवाई
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कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया गया है। कांकेर पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के लिए मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।
एसपी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, ड्यूटी के दौरान, कार्यालयीन कार्य से बाहर निकलते समय या किसी भी शासकीय कार्य के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग करते हुए हेलमेट पहनना अनिवार्य रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वाले पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी जारी हो चुके हैं निर्देश
पुलिस प्रशासन ने इससे पहले भी हेलमेट पहनने को लेकर निर्देश जारी किए थे, लेकिन कई मामलों में पुलिसकर्मियों द्वारा इन नियमों की अनदेखी की जा रही थी। इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए अब एसपी ने आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।
गलत संदेश नहीं देना चाहती पुलिस
पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जब आम जनता से यातायात नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, तो स्वयं पुलिसकर्मियों का नियम तोड़ना गलत संदेश देता है। इसी कारण यह फैसला लिया गया है ताकि पुलिस अनुशासन और जिम्मेदारी की मिसाल बने।
सुरक्षा के साथ अनुशासन पर भी जोर
एसपी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि हेलमेट पहनना सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों की जान की सुरक्षा से भी जुड़ा है। सड़क दुर्घटनाओं में सिर में गंभीर चोट लगने से जान जाने का खतरा अधिक रहता है, ऐसे में हेलमेट जीवन रक्षक साबित होता है।
ड्यूटी के दौरान पेट्रोलिंग, गश्त, रेड और अन्य शासकीय कार्यों में लगे जवानों के लिए यह आदेश बेहद जरूरी बताया गया है।
नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई
1 जनवरी के बाद यदि कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस, वेतन वृद्धि पर रोक या अन्य विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
इस आदेश को सभी थानों, चौकियों और शाखाओं तक पहुंचा दिया गया है। थाना प्रभारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

