paddy transportation rule: धान खरीदी में किसानों को बड़ी राहत, नो-एंट्री नियम में विशेष छूट का आदेश जारी
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paddy transportation rule, सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले में चल रही धान खरीदी के दौरान किसानों को परिवहन में आ रही समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने पहले से लागू भारी वाहनों की नो-एंट्री व्यवस्था में धान परिवहन के लिए विशेष छूट प्रदान की है।
Sarangarh Bilaigarh paddy procurement, यह आदेश छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से नो-एंट्री व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन धान खरीदी केन्द्रों तक फसल पहुंचाने में किसानों को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी गई है।
आदेश के अनुसार धान से लदे वाहन, जिनके पास सभी आवश्यक एवं वैध दस्तावेज होंगे, सीमित गति के साथ अपने निवास स्थान से धान खरीदी केन्द्रों तक परिवहन कर सकेंगे। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान लदे वाहनों पर भी कुछ निर्धारित समय के लिए प्रतिबंध लागू रहेगा।
Sarangarh Bilaigarh paddy procurement, निर्देशानुसार सुबह 10:00 बजे से 10:30 बजे तक तथा शाम 4:00 बजे से 5:30 बजे तक धान लदे वाहनों का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। इन समयावधियों को छोड़कर शेष समय में किसानों को धान विक्रय केन्द्र तक परिवहन की अनुमति दी गई है।
सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धान परिवहन कर रहे वाहनों की गति 20 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वहीं जिले में भारी वाहनों पर लागू पूर्व नो-एंट्री प्रतिबंध पूरी तरह यथावत रहेगा। भारी वाहन सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक और शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक जिले में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
Sarangarh Bilaigarh paddy procurement, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश यात्री बसों पर लागू नहीं होगा, जिससे आमजन की आवाजाही प्रभावित न हो। जिला प्रशासन के अनुसार यह निर्णय किसानों की सुविधा और आम नागरिकों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाकर लिया गया है।
धान खरीदी सीजन में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर, ट्रक और अन्य वाहनों से अपनी उपज मंडियों और खरीदी केन्द्रों तक पहुंचाते हैं। नो-एंट्री नियमों के कारण पहले लंबी कतारें और देरी की स्थिति बनती थी। इस निर्णय से किसानों को समय पर धान विक्रय करने में सुविधा मिलेगी और खरीदी प्रक्रिया भी तेज होगी।
Sarangarh Bilaigarh paddy procurement, प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे आदेश का पूर्ण पालन करें, निर्धारित गति सीमा का ध्यान रखें और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
