दो दिन नॉन-वेज बैन,नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई…NV News

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रायपुर। राजधानी में अगले दो दिनों तक नॉन-वेज प्रेमियों को मायूस होना पड़ेगा। रायपुर नगर निगम ने 26 और 27 अगस्त को पूरे शहर में मांस, मटन और चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी है। गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
दरअसल,26 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर बप्पा की स्थापना होगी, जबकि 27 अगस्त को पर्युषण का अंतिम दिन है। इन धार्मिक अवसरों पर नगर निगम ने शहरभर के सभी मीट मार्केट, चिकन-मटन दुकानों और पशु वध गृहों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि निगम ने निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी हैं। ये टीमें शहरभर में लगातार निरीक्षण करेंगी। अगर किसी दुकान में मांस या मटन की बिक्री पाई गई, तो तुरंत जब्ती की जाएगी और संबंधित दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई होगी।
इसके साथ ही निगम प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है। महापौर ने कहा कि शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक मर्यादा बनाए रखने के लिए सभी को नियमों का पालन करना चाहिए।
यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की रोक लगाई गई हो। धार्मिक अवसरों पर नॉन-वेज बिक्री पर रोक की परंपरा पहले भी रही है। लेकिन इस बार नगर निगम ने निगरानी को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती है।
शहर के कई क्षेत्रों में पहले से ही दुकानदारों को आदेश की कॉपी थमा दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी जानकारी प्रसारित की जा रही है ताकि किसी को भी असुविधा न हो।
नियम तोड़ने वालों के लिए यह चेतावनी है कि कार्रवाई सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लाइसेंस रद्द करने तक के कदम उठाए जा सकते हैं।
रायपुर के नॉन-वेज प्रेमियों को फिलहाल दो दिनों के लिए शाकाहारी मेन्यू पर ही गुजारा करना होगा। निगम का कहना है कि यह फैसला शहर की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।