हेट स्पीच मामले में राहत नहीं: हाईकोर्ट ने अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग याचिका खारिज की

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बिलासपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच के आरोपों को लेकर दायर याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका रायपुर के अवंती विहार निवासी अमित अग्रवाल की ओर से दायर की गई थी, जिसमें बघेल की तत्काल गिरफ्तारी, जांच की वरिष्ठ अधिकारी से निगरानी, और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि चल रही आपराधिक जांच में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के तौर-तरीकों में दखल देना आपराधिक जांच का माइक्रो मैनेजमेंट माना जाएगा, जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

राज्य सरकार पर देरी का आरोप:-

याचिकाकर्ता अमित अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि अमित बघेल सिंधी, जैन और अग्रवाल समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इस मामले में रायपुर और जगदलपुर में कई एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन राज्य सरकार कार्रवाई में जानबूझकर देरी कर रही है।

सरकार ने दी सफाई:-

सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि दर्ज एफआईआर पर कानून के अनुसार जांच जारी है और निष्क्रियता के आरोप गलत हैं।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब कई एफआईआर दर्ज हैं और जांच प्रगति पर है, ऐसे में कोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है।

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