मुंगेली न्यूज़: फसल बीमा राशि में बैंक ने किया गड़बड़ी, जिला उपभोक्ता फोरम ने जारी किया आदेश,कहा क्षतिपूर्ति की राशि 45 दिनों के अंदर ….NV.News

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N.V.News मुंगेली: मुंगेली से बड़ी खबर कि किसान को अपनी फसल का बीमा लेने के लिए 3 सालों से भटकना पड़ रहा, देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस तरह की गड़बड़ी होने पर अधिकारियों या कर्मचारी पर क्या कार्रवाई होती है क्योंकि किसान कड़ी मेहनत से फसल उगाता है और वही फसल का मुआवजा अगर नहीं मिल पाता ,तो किसान के  पास कोई दूसरा साधन नहीं होता है, भूख मरने के सिवाय|

जिला सहकारी बैंक व बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दाखिल

मुंगेली जिले के ग्राम लोकईपुर निवासी पद्मराज सिंह पिता साधु सिंह, व किसान आयुष सिंह पिता स्वर्गीय सुखदेव सिंह ने जिला सहकारी बैंक ब्रांच पंडरभट्ठा व बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केश दाखिल किया था, बता दें कि आवेदक द्वारा फसल बीमा की राशि उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30/10/2019 को पत्राचार किया गया था, पत्राचार करने के बावजूद भी फसल बीमा राशि नही मिलने के कारण बीमा राशि वाद व्यय दिलाने के लिए निवेदन किया गया था,

उपभोक्ता फोरम ने दिया अल्टीमेटम

 बता दें कि आवेदक की कृषि भूमि ग्राम कोहड़िया न होते हुए ग्राम पंचायत घूठेली में स्थित है ग्राम पंचायत घुठेली में धान फसल असिंचित के लिए वास्तविक उपज से निर्धारित कम उपज होने के कारण देय है बैंक द्वारा त्रुटिवश बीमा पोर्टल पर ग्राम पंचायत गुठेली के स्थान पर ग्राम पंचायत कोहडिया लिख दिया गया था, अतः फोरम ने 73656 रूपए की राशि वाद व्यय के रूप में तीन हजार रुपए व 13/12/2019 से 9% ब्याज दर सहित राशि भुगतान करने का आदेश जिला उपभोक्ता फोरम ने जारी किया है।

किसानों को KCC में बीमा अनिवार्य है, लेकिन नहीं रखते किसान इसका ख्याल

आपको पता होगा कि जब किसान केसीसी लेता है कहीं से तो बैंक  बीमा जरूर करती है या आपके खाते से वह राशि कंपनी द्वारा काट लिया जाता है लेकिन कभी भी बीमा की राशि एक निश्चित अनुपात में मिले ऐसा नहीं होता, जिसके लिए बैंक में आपको हमेशा अपना स्टेटमेंट चेक करवाते रहना चाहिए जिससे आपको किसी भी प्रकार की छूट की राशि या उनकी जानकारी होगी|

 

 

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