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N.V. न्यूज़ मुंगेली :कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर एसडीएम मुंगेली सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो ने छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 अंतर्गत आज जिला मुख्यालय में संचालित महिमा हॉस्पिटल और जीवन ज्योति हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर नवीन भगत, खंड चिकित्सा अधिकारी मुंगेली डॉ. कमलेश खैरवार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श गिरीश कुर्रे सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उनके साथ मौजूद थे।
एसडीएम मुंगेली ने बताया कि निरीक्षण के दौरान महिमा हॉस्पिटल में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के प्रबंधन हेतु कहीं भी पोस्टर चस्पा नही किया गया है और न ही नियमों का पालन किया जा रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अंतर्गत मेडिकल वेस्ट 13 दिनों से बकेट में रखा हुआ पाया गया। ऑपरेशन थियेटर का कल्चर नहीं कराया गया है। ऑपरेशन किये जाने वाले मरीज का नियमानुसार एनेस्थिसिया नोट्स नही पाया गया। ऑनकॉल चिकित्सक का उपस्थिति की जानकारी नही दी गई। ऑपरेशन थियेटर में आपातकालीन दवाईयां नही पायी गई।
हॉस्पिटल संचालक डॉ० अल्का मिंज को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अंतर्गत अपशिष्ट का निपटारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 1998 के अनुसार करने और हॉस्पिटल में ऑनकॉल चिकित्सक की उपस्थिति पंजी संधारण करने निर्देश दिये गये। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधित स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 अंतर्गत एक्ट में दिये गये नियमों के अनुसार हॉस्पिटल का संचालन सुनिश्चित करने निर्देश दिये गये।
इसी तरह जीवन ज्योति हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान मरीज का एल.ए.सी.एस. ऑपरेशन होना पाया गया। एनेस्थिसिया विशेषज्ञ की जानकारी चाही गई। जिस पर हॉस्पिटल स्टाफ एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ० निकिता के द्वारा बताया गया कि मरीज को डॉ० मरावी के द्वारा एनेस्थिसिया लगाया गया है। टीम के द्वारा एनेस्थिसिया विशेषज्ञ का फोन नंबर चाहा गया, परन्तु हास्पिटल प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।
हॉस्पिटल में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का कियान्वयन सही तरीके से नहीं पाया गया। ऑपरेशन थियेटर का कल्चर नही कराया गया है। ऑपरेशन किये जाने वाले मरीज का नियमानुसार एनेस्थिसिया नोट्स नही पाया गया। जिस पर टीम के द्वारा कड़ी नाराजगी जाहिर की गई एवं ऑपरेशन थियेटर को ताला लगाने निर्देश दिये गये। टीम के द्वारा हॉस्पिटल में कार्यरत् नर्सिग स्टाफ की जानकारी मांगी गई। हॉस्पिटल में कार्यरत् समस्त नर्सिग स्टाफ 12 वी, आर्ट एवं गणित विषय के पाये गये, जो नर्सिग होम एक्ट के नियमानुसार अप्रशिक्षित है। हास्पिटल प्रबंधन को प्रशिक्षित नर्सिग स्टाफ रखने हेतु निर्देश दिये गये।
हॉस्पिटल में अवैध रूप से लैब का संचालन करते पाये गये। टीम के द्वारा लैब का संचालन बंद कराया गया एवं नर्सिग होम एक्ट के नियमानुसार ऑनलाईन ऑवेदन करने निर्देश दिये गये। आगामी आदेश तक हास्पिटल में ओ.पी.डी. आई.पी. डी. सेवा बंद रखने निर्देश दिये गये है। उक्त दोनो हॉस्पिटल संचालक को बायोमेडिकल वेस्ट का निपटारा नियमानुसार नहीं करने एवं नर्सिग होम एक्ट का पालन नहीं करने के कारण स्पष्टीकरण मांगा गया है एवं नर्सिग होम एक्ट के नियमानुसार हॉस्पिटल संचालित करने के सख्त निर्देश दिये गये।