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मुंगेली- सभी सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंधित है। इन उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक लगाने तथा विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले बैनर, फ्लैक्स और होर्डिंग्स को हटाने का निर्देश विगत दिनों जारी हुआ है।
इसी के अनुपालन में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा मुंगेली में छापामार कार्रवाई हुई। इस दौरान 15 दुकानों से सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों को हटवाया गया। साथ ही 14 चालान भी काटे गए और अन्य दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन की प्रचार सामग्री को हटाने की चेतावनी भी दी गई।
निगम द्वारा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंधित होने की जानकारी देते हुए तंबाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार किसी भी माध्यम से नहीं करने और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों के प्रचार वाले सामानों जैसे- छाता, थैला, पाउच का उपयोग नहीं करने को कहा गया।
इस संबंध में जिला नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. कमलेश खैरवार ने बताया: “युवाओं और जन मानस को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए ही सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण का नियंत्रण विनियमन) अधिनियम, 2003यानि कोटपा को लागू किया गया है।