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NV न्यूज़, बेमेतरा। चौकी मारो थाना नांदघाट जिला बेमेतरा ने दिनांक 29.10.2020 को चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 25.10.2020 को इसकी नाबालिक लडकी को गांव के मनीष यादव ने बहला फुसला कर शादी प्यार का झांसा देकर मोटर सायकल से कही अन्यंत्र भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक- 361/2020 धारा-363,366 क भादवि कायम कर विवेचना में लिया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं डीएसपी रामकुमार बर्मन के द्वारा चौकी प्रभारी चंदनू उप निरीक्षक राकेश साहू एवं चौकी स्टाफ को अपहृता एवं आरोपी की पता तलास कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
विवेचना के दौरान लगातार प्रकरण की आरोपी एवं पीडिता का पता तलास करते रहने पर जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि आरोपी मनीष यादव अपने साथ प्रकरण की अपहृता को रखा है कि दिनांक 18.01.2022 को नारायणपुर बस स्टैण्ड से आरोपी मनीष यादव के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी मनीष यादव द्वारा नाबालिक होना जानते हुए भी बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगाकर रायपुर ले जाकर तथा रायपुर से पुणे महाराष्ट ले गया जहां आरोपी द्वारा पीडिता के साथ जबरदस्ती लगातार शाररीक संबंध बनाने से पीडिता द्वारा एक बच्ची को जन्म देना बताने से प्रकरण में धारा-376 भादवि एवं बालको का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2012 की धारा- 4,5(ठ),6 पाक्सो एक्ट के तहत चौकी मारो थाना नांदघाट क्षेत्र के रहने वाले आरोपी मनीष यादव पिता तिरीथराम उम्र 22 साल को सदर धारा का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 18.01.2022 को गिरफ्तार कर ज्युडिषियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी मारो उप निरीक्षक राकेश कुमार साहू, प्र0आर0 रघुवीर सिंह, प्र.आर. ललित केरकेट्टा, आरक्षक भूषण राजपूत, मोतिलाल जायसवाल, चन्द्रप्रकाश चन्द्रवंषी, मनोज यादव,अजय गोयल, साधराय कौशल एवं अन्य चौकी मारो स्टाफ शामिल रहें।