1 दिसंबर 2025 से लागू हुए बड़े बदलाव: LPG सस्ता, हवाई यात्रा महंगी, बैंकों की 17 छुट्टियां

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दिसंबर 2025 की शुरुआत के साथ ही देश में कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता, कारोबारियों, यात्रियों और सरकारी कर्मचारियों तक पर पड़ने वाला है। इस महीने जहां कॉमर्शियल LPG सिलिंडर थोड़े सस्ते हुए हैं, वहीं एविएशन फ्यूल की कीमतें बढ़ जाने से हवाई सफर महंगा हो सकता है। साथ ही बैंकिंग सेवाओं पर भी छुट्टियों का असर रहेगा और सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आइए जानते हैं, 1 दिसंबर से क्या—क्या बदल गया है।

1. सस्ता हुआ कॉमर्शियल LPG सिलिंडर

दिसंबर की शुरुआत छोटे लेकिन राहत भरे फैसले के साथ हुई है।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल LPG सिलिंडर की कीमत में 10 रुपये की कटौती की है।

पिछले महीने भी इसमें 5 रुपये की कमी की गई थी।

यह कटौती होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि ये सेक्टर बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल सिलिंडर का उपयोग करते हैं।

हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले LPG सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2. महंगा हुआ एविएशन फ्यूल, बढ़ सकते हैं हवाई किराए

इंडियन ऑयल द्वारा जारी नई रेट लिस्ट के अनुसार,

1 दिसंबर से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है।

दिल्ली: ₹99,676.77 प्रति KL

कोलकाता: ₹1,02,371.02 प्रति KL

मुंई: ₹93,281.04 प्रति KL

चेन्नई: ₹1,03,301.80 प्रति KL

ATF में यह बढ़ोतरी एयरलाइंस के परिचालन खर्च को बढ़ा देगी।

नतीजतन आने वाले दिनों में हवाई टिकट महंगे होने की पूरी संभावना है।

3. दिसंबर में बैंकों की 17 छुट्टियां, राज्यों में अलग-अलग प्रभाव

दिसंबर 2025 में बैंकों में कुल 17 दिन अवकाश रहेगा।

इसमें शामिल हैं:

सभी रविवार दूसरा और चौथा शनिवार

विभिन्न राज्यों में घोषित स्थानीय छुट्टियां

आज महीने की शुरुआत में ही अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में बैंक बंद रहे।

25 दिसंबर (क्रिसमस) को देशभर के बैंक बंद रहेंगे।

RBI हर राज्य के हिसाब से अलग हॉलिडे लिस्ट जारी करता है। इसलिए बैंकिंग कार्य से पहले ग्राहकों को स्थानीय हॉलिडे लिस्ट अवश्य चेक करनी चाहिए।

4. सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट—UPS चुनने की डेडलाइन खत्म

सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा अहम बदलाव 1 दिसंबर से लागू हो गया है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी गई थी।

अब यह डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई गई है।

इसका मतलब है कि—

1 दिसंबर 2025 से कर्मचारियों को UPS और NPS के बीच विकल्प बदलने का मौका नहीं मिलेगा।

जो कर्मचारी 30 नवंबर तक UPS में स्विच नहीं कर पाए, उन्हें अब यह सुविधा नहीं मिल सकेगी।

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