जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए, जमानत अर्जी खारिज

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रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 8 दिसंबर को समाप्त हुई तीन दिन की पुलिस रिमांड के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी ओर से 15 दिसंबर को आयोजित स्वर्गीय मां के दशगात्र कार्यक्रम का हवाला देते हुए जमानत याचिका लगाई गई।

 

अमित बघेल के वकीलों द्वारा कार्यक्रम से सात दिन पहले जमानत आवेदन दिए जाने पर, प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि आरोपी के दोबारा फरार होने की आशंका है। साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में की गई पूर्व टिप्पणी का भी हवाला दिया गया।

 

अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद कोर्ट परिसर में ही दुर्ग-भिलाई, अंबिकापुर और बेंगलुरु में दर्ज अन्य मामलों में भी अमित बघेल की गिरफ्तारी प्रक्रिया पूरी की गई।

 

अदालत ने आदेश दिया है कि अमित बघेल को 19 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड में रखा जाए।

ग़ौरतलब है कि अमित बघेल पर अग्रवाल समाज, सिंधी समाज समेत कई अन्य समाजों के गुरुओं और आराध्यों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का गंभीर आरोप है।

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