Insurance Relief: दुर्घटना बीमा क्लेम पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, देरी से आवेदन खारिज करने पर लगी रोक…NV News

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NV News – बिलासपुर। दुर्घटना बीमा दावा मामलों में हाईकोर्ट ने एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि केवल आवेदन में देरी के आधार पर किसी भी क्लेम को खारिज नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियों को हर मामले की परिस्थितियों को समझते हुए निर्णय लेना चाहिए, न कि केवल तकनीकी आधार पर दावे को नकार देना चाहिए।

न्यायालय ने यह भी माना कि कई बार दुर्घटना के बाद पीड़ित या उनके परिवारजन मानसिक, आर्थिक या अन्य समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, जिससे समय पर आवेदन कर पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थितियों में देरी को आधार बनाकर क्लेम खारिज करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ माना गया है। कोर्ट ने इसे अनुचित और कठोर रवैया बताया। इस फैसले के बाद बीमा कंपनियों को अपने नियमों और प्रक्रिया में लचीलापन लाना होगा, ताकि वास्तविक पीड़ितों को उनका हक मिल सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय बीमा धारकों के अधिकारों को मजबूत करेगा और उन्हें न्याय दिलाने में मददगार साबित होगा।साथ ही, यह फैसला उन कई मामलों के लिए भी राहत लेकर आएगा जो अब तक केवल देरी के कारण लंबित या खारिज हो चुके थे।

कुल मिलाकर, हाईकोर्ट का यह निर्णय आम लोगों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे बीमा दावों की प्रक्रिया अधिक न्यायपूर्ण और पारदर्शी बनेगी।

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