“Hindu marriage act”:धोखा पड़ा महंगा, पति को सश्रम कारावास…NV News

Share this
बालोद (छ.ग)।बालोद जिले की दल्लीराजहरा निवासी नीता ने अपने पति की दूसरी शादी के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई जीत ली है। कोंडागांव जिले के ग्राम माकड़ी में हुई इस शादी ने न केवल नीता के वैवाहिक जीवन को झकझोर दिया, बल्कि 6 साल तक चली कानूनी जंग का कारण भी बना।
जानकारी अनुसार,नीता की शादी ईश्वर नामक युवक से हुई थी। विवाह के बाद उन्हें पता चला कि ईश्वर का पहले से ही किसी अन्य महिला से अवैध संबंध था। यह रिश्ता शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ईश्वर ने पत्नी के रहते उसी महिला से विवाह कर लिया। इस धोखे और अपमान के खिलाफ नीता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
बता दें, यह मामला दल्लीराजहरा न्यायालय में चला, जहां सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने माना कि पति ने हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन किया है। अदालत ने ईश्वर को तीन साल का सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
वही,नीता ने इस फैसले को अपनी जीत और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से डरती हैं।’छ.ग में यह फैसला महिला अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है’।