आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह पर लटकी हाईकोर्ट की तलवार, जानिए क्या है पूरा मामला

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NV News:-   आय से अधिक संपत्ति मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह व उनके बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह पर बिलासपुर हाईकोर्ट की तलवार लटक गई है। हाईकोर्ट ने मामले में दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच ने इस मामले में CBI, ED, IT और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

 

बता दें कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया के माध्यम से 2018 में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 2008, 2013 व 2018 तक विधानसभा चुनाव के दौरान अपने शपथ पत्र में संपत्ति की जानकारी छिपाई है। शपथ पत्र में गलत जानकारी दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि आर्थिक अपराध ब्यूरो (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई

याचिकाकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति की जांच करने की मांग के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी को भी पार्टी बनाते हुए याचिका दायर की थी।

 

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, सीबीआई और ईडी को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया और इस पर 6 सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा है। 3 दिन पहले इसी याचिका के एडमिशन पर बहस भी हुई थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश को रिजर्व रखा गया था, जिस पर सोमवार को आदेश जारी किया गया है।

संपत्ति बढ़ी पर शपथ पत्र में गलत जानकारी दी

हाईकोर्ट में दायर याचिका में कांग्रेस नेता ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में आय की गलत जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान डॉ. रमन सिंह ने संपत्ति बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन हर बार अपने शपथ पत्र में उन्होंने संपत्ति की जानकारी छिपाई। उनके पुत्र व पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की संपत्ति में इजाफा हुआ है और उनका नाम पनामा पेपर्स में भी आया है

 

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