मनमानी पर हाई कोर्ट की लगाम. अस्पताल सील करना गैरकानूनी,तुरंत बहाल करो…
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NV News:बिलासपुर। बिना नोटिस अस्पताल सील करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि यह कार्रवाई प्रथम दृष्टया अवैध और मनमानी है। अदालत ने अस्पताल को तत्काल दोबारा खोलने का आदेश जारी किया है।
दरअसल,यह मामला सरायपाली स्थित मेट्रिकेयर हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी सेंटर से जुड़ा है, जिसे 28 जून को SDM और CMHO महासमुंद द्वारा अचानक सील कर दिया गया था। ना तो कोई लिखित आदेश दिया गया, ना कोई कारण बताओ नोटिस। अस्पताल प्रबंधन ने इसे कानूनी अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
अस्पताल का आरोप’,अधिकारों का उल्लंघन:
याचिका में यह भी बताया गया कि छत्तीसगढ़ उपचारीगृह तथा रोगोपचार स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 के अनुसार, किसी भी अस्पताल का लाइसेंस रद्द या निलंबित करने से पहले 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है, जिसे नजर अंदाज किया गया।
शिकायत के आधार पर की गई थी कार्रवाई:
यह कार्रवाई एक निजी शिकायत के आधार पर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक गैरप्रशिक्षित डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, जिससे मरीज की पत्नी को परेशानी हुई। इसके बाद एक जांच समिति बनी, लेकिन कोई वैधानिक प्रक्रिया अपनाए बिना सीधे अस्पताल को सील कर दिया गया।
हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश:
हाईकोर्ट ने मामले का रिकॉर्ड का अवलोकन कर पाया कि कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि ऐसी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जा सकती और अस्पताल को तुरंत चालू करने और राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई नोटिस की तामीली के बाद होगी।